रायपुर। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत इस वर्ष होली के दिन शराब दुकानें खुली रहेंगी। पहले होली पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता था, लेकिन आबकारी वर्ष 2026-27 की नई नीति में इस दिन को ड्राई डे की सूची से हटा दिया गया है। सरकार ने पूर्व में निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिनों—होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी)—को समाप्त कर दिया है। इन अवसरों पर अब शराब बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी। नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में अब केवल चार दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) इन चारों अवसरों पर प्रदेशभर की शराब दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। अब तक होली के दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहता था। त्योहार से एक दिन पहले पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता था और अधिक मात्रा में शराब ले जाते पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती थी। नई नीति लागू होने के बाद ऐसी सख्ती में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। नई आबकारी नीति को लेकर प्रदेश में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक वर्ग इसे व्यावहारिक और राजस्व हित में उठाया गया कदम बता रहा है, वहीं कुछ लोग सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं।
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