
खैरागढ़। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए खैरागढ़ पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने थाना खैरागढ़ में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि 1 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 1 बजे वह पानी भरने के लिए बोरिंग गई थी। इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी 40 वर्ष निवासी मंडला थाना खैरागढ़ ने उसकी बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ एवं बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ की। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 76 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामले में समय-सीमा के भीतर सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को धारा 76 भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

