खैरागढ़ । अंकित महोबिया - केसीजी जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर कथित रूप से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल सलोनी भेज दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि आमाघाटकादा निवासी सागर कुमार जोशी 19 वर्ष पिता गोपीराम जोशी ने उसे नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई. शिकायत के आधार पर 1 जुलाई 2026 को थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 246/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(ड), 96 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे 3 जुलाई 2026 को हिरासत में लिया और विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद 4 जुलाई 2026 को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल सलोनी भेजने के आदेश दिए गए।
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