खैरागढ़ । लगभग चार वर्ष पुराने पत्नी हत्याकांड में माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति प्रमोद कुमार जंघेल 35 वर्ष निवासी ऋषि विहार रिसाली जिला दुर्ग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराकर आजीवन सश्रम कारावास तथा पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 631/2022 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 को आरोपी ने थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट में अपनी पत्नी संगीता जंघेल 27 वर्ष की गमछे से गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही खैरागढ़ पुलिस ने अपराध दर्ज कर वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से जांच शुरू की। विवेचना के दौरान जुटाए गए ठोस साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रमाण और गवाहों के आधार पर न्यायालय में मजबूत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखा। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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