खैरागढ़। गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने का मामला उजागर होने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं शराब विक्रेता के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने गंडई शराब दुकान में अचानक दबिश दी। टीम ने छद्म ग्राहक (डमी कस्टमर) के माध्यम से शराब बिक्री की वास्तविक स्थिति की जांच कराई। जांच के दौरान सामने आया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेच दिया। उड़नदस्ता की रिपोर्ट में इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए आबकारी आयुक्त ने वृत्त प्रभारी प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही, कमजोर निगरानी और उदासीनता का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला आबकारी कार्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी निर्धारित किया गया है। वहीं ओवररेटिंग करने वाले विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Loading...

