खैरागढ़। ग्राम गर्रापार में शासकीय भूमि के कथित नियम विरुद्ध आबंटन के मामले में सरपंच के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई एसडीएम टंकेश्वर प्रसाद साहू की न्यायालय में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत प्रचलित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी मनराखन पटेल (पिता- सरवन पटेल) सहित चार अन्य व्यक्तियों ने सरपंच अनुपम दास के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरपंच द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से एक व्यक्ति को शासकीय भूमि का आबंटन कर दिया गया। मामले की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सरपंच ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम गर्रापार स्थित शासकीय भूमि, जो ‘छोटे झाड़ का जंगल एवं घास मद खन क्रमांक 21’ के रूप में दर्ज है, का आबंटन रोहित पटेल (पिता- बंशी पटेल) के पक्ष में किया। जांच में उक्त आबंटन को विधि विरुद्ध पाया गया। इसके परिणामस्वरूप संबंधित पंचायत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम विरुद्ध भूमि आबंटन करने के कारण सरपंच के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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