खैरागढ़- जिले की गंडई पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को अंतरराज्यीय समन्वय और तकनीकी जांच का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को थाना गंडई में एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना गंडई में अपराध क्रमांक 211/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़िता को आरोपी पंकज मौर्या (21 वर्ष), निवासी रमपुरिया, पोस्ट चंदौई, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया था। पीड़िता के न्यायालयीन एवं पुलिस कथनों के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 64(2)(एम) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 भी जोड़ी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया। लगातार तलाश के बाद आरोपी को 2 अगस्त 2026 को नारायण कॉलोनी, थाना कोतवाली, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखंड) से गिरफ्तार किया गया।आरोपी को विधिवत ट्रांजिट रिमांड पर गंडई लाया गया तथा न्यायालय में पेश करने के उपरांत उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
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