खैरागढ़। होली पर्व के मद्देनज़र जिले में बुधवार 4 मार्च को पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार पूरे राज्य में होली के दिन मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट दुकानें, एफएल-3 बार तथा अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें खैरागढ़, मुढ़ीपार, साल्हेवारा, जालबांधा, पैलीमेटा, छुईखदान, ठेलकाडीह एवं गंडई क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें और बार शामिल हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 4 मार्च को मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि होली के अवसर पर जिले में शांति सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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