राजनांदगांव -सोन कुमार सिन्हा - जिले से जुड़े एक हत्या प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारका यादव पिता सुकालू राम यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम गेरूघाट ओपी जोब थाना छुरिया जिला राजनांदगांव द्वारा मृतिका सावित्री पर धारदार हथियार (टांकी) से प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के न्यायालयीन कथनों के आधार पर अपराध सिद्ध पाए जाने पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी आदेशित किया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 1 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्योति सोनवानी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
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