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खैरागढ़ में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतरजातीय विवाह संपन्न, मिलेगा 2.50 लाख का प्रोत्साहन, धारा 13 के तहत हुआ विवाह पंजीयन

Nilesh Yadav

21-05-2025 07:30 PM

अपर कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ अनुष्ठान

खैरागढ़। जिले में सामाजिक समरसता और विधिक प्रक्रिया के तहत एक और अंतरजातीय विवाह विशेष विवाह अधिनियम-1954 की धारा 13 के अंतर्गत संपन्न हुआ। विवाह का विधिवत पंजीयन जिला विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर की उपस्थिति में किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 21 मई 2025 को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के निवासी टिकेन्द्र डग्गर पिता सुनील डग्गर उम्र 23 वर्ष वार्ड क्रमांक-3, गंजीपारा तथा प्रियंका चंद्राकर पिता संतोष चंद्राकर उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक-12, अमलीपारा, ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत आवश्यक घोषणाएं प्रस्तुत कर परस्पर विवाह संबंध में सहमति व्यक्त की।

विवाह की प्रक्रिया जिले के न्यायालय परिसर में सम्पन्न हुई, जहां तीन साक्षियों की उपस्थिति में विवाह का अनुष्ठान पूर्ण किया गया। साक्षियों में श्री सुनील डग्गर, श्रीमती लक्ष्मी डग्गर एवं श्री गौरव शर्मा शामिल थे। विवाह का विधिवत पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

विवाह से पूर्व धारा 6(2) के अंतर्गत थाना को दी गई सूचना

विवाह से पूर्व नियमानुसार संबंधित थाना को अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पूर्व सूचना दी गई। साथ ही, विवाह की उद्घोषणा कर सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं का पालन सुनिश्चित किया गया।

प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा 2.50 लाख रुपए

इस विवाह में वर अनुसूचित जाति वर्ग से एवं वधु गैर अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, अतः यह छत्तीसगढ़ शासन की "अस्पृश्यता निवारण अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत पात्रता रखता है। योजना के अनुसार, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु पात्र जोड़े को 2.50 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

समाज में बढ़ रही जागरूकता

खैरागढ़ क्षेत्र में इस प्रकार के वैधानिक एवं सहमति आधारित अंतरजातीय विवाह सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे विवाह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, बल्कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध एक सकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं।

Nilesh Yadav

Comments (1)

Ravi Ravi

Ravi Ravi

Shi hai

7 days ago
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