क्रांतिकारी सन्देश खैरागढ़ : नवीन जिला, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला के लिए शिक्षा विभाग के अन्तर्गत, विशेष कर्तव्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी का पर्दाकन किया गया है, उनके कार्यकाल एवं कर्तव्य की समीक्षा की जाय, तो चौकाने वाले तथ्य उजागर होगें, इनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाये जा रहे है. शासकीय उच्च माध्यमिक शाळा चिंचोळा विकास खण्ड खैरागढ़ के अर्न्तर्गत एक महिला शिक्षिका के प्रति उसी शाळा में पदस्थ शिक्षक द्वारा, दुराचरण एवं गंभीर कदाचरण की घटना, घटित हुई थी जो शर्मशार है.
छ.ग. आचरण नियम, सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीडन की कोटि में आता है। इस पर विशेष कर्तव्य अधिकारी नें जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद जांच में पुष्टि होने के बाद भी वैधानिक कार्यवाही करने में विफल रहे है.
इसी प्रकार रामानुज रजक अध्यक्ष हायर सेकेन्ड्री स्कूल पेंडरवानी ने महिला व्याख्याता एलबी द्वारा शाला में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को ग्रामवासियो के समक्ष फाड दिया गया तथा शाळा प्रबंधन समिति पेडरवानी एवं सरपंच तथा शाला स्थाप की उपस्थिति में अभद्र व्यवहार किये जाने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में शिकायत करने पर, कार्यवाही करने गंभीरता नहीं दिखाई गई.
प्रभारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी छुईखदान द्वारा अपने चहेते शिक्षक जो वनांचल क्षेत्र की शाला कुकरीतोला में पदस्थ शिक्षक पिताम्बर सिह राजपूत को संकुल क्र. एक छुईखदान का नियम विपरीत संकुल केन्द्र का संकुल समन्वयक बनाया गया है।
प्रमुख सचिव छा शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटक नगर रायपुर द्वारा दिना8.09.2023 के पूर्व, शिक्षा कार्यालय से जारी विभिन्न आदेशों से व्यवस्था के तहत प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक शिक्षक एल. बी. एवं सहायक शिक्षक का संलग्नीकरण तत्काळ प्रभाव से समाप्त किया गया है. ऐसे में वनांचल क्षेत्र के शिक्षक को छुईखदान क्षेत्र का संकुल समन्वयक बनाया गया है, क्या जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ पिताम्बर सिह राजपूत को उनके पूर्व पदस्त शाळा कूकरीटोला के लिए कार्यमुक्त करनें हिमाकत करेगें।

