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मासूम की अस्मत से खेलने वाले को 20 साल की सख़्त सजा – इंसाफ़ का करारा तमाचा


Son kumar sinha
04-07-2025 05:03 PM
राजनांदगांव। समाज को झकझोर देने वाली दरिंदगी का अंत आखिर कानून के कठोर हाथों से हुआ। मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की मर्जी के खिलाफ घर ले जाने और फिर उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी चीकू उर्फ विकास पटेल पिता रोहित पटेल (उम्र 19 वर्ष) निवासी ग्राम लालबहादुर नगर (भांठापारा) पुलिस चौकी चिचोला थाना छुरिया को अदालत ने कड़ा सबक सिखा दिया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 65(2) बी.एन.एस. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास तथा धारा 137 बी.एन.एस. के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही क्रमशः 5000 और 1000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह और 2 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता और अन्य गवाहों के न्यायालयीन बयानों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी ने मासूमियत को कुचलते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस गंभीर मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति सोनवानी ने सख़्त पैरवी कर आरोपी को उसके किए की सजा दिलाई। अदालत के इस फैसले ने समाज को यह सख़्त पैग़ाम दे दिया है कि मासूमों की जिंदगी से खेलने वालों की जगह सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही है।
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