खैरागढ़ -धनंजय शिवारे- विशेष अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ द्वारा थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 198/2024 में आरोपी टाकेश्वर साहू, पिता महेन्द्र साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम उरला थाना मोहन नगर जिला दुर्ग को नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण के अनुसार दिनांक 17.04.2024 को आरोपी द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका को उसकी अभिरक्षा से बिना सहमति ले जाकर उसका अपहरण किया गया तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार दुष्कर्म किया गया। विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ज)/6 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए निम्नानुसार सजा सुनाई धारा 363 – 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड। धारा 366 – 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड। धारा 5(ज)/6 पॉक्सो अधिनियम – आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया गया है।शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने सशक्त रूप से पैरवी की जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को सजा हुई
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