खैरागढ़। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में वृत्त खैरागढ़ की टीम ने ग्राम भरतपुर में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए हैं. मिली जानकारी के अनुसार आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा के निर्देश कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रावल तथा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में 15 मई 2026 को यह कार्रवाई की गई.मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भरतपुर निवासी शंकर गोंड 55 वर्ष अपने रिहायशी खेत में बनी झोपड़ी में अवैध रूप से हाथभट्ठी महुआ शराब का निर्माण और भंडारण कर रहा है. सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिवत तलाशी ली. जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 5-5 लीटर क्षमता वाले 5 जरीकानों में कुल 25 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त भभका और अन्य बर्तन बरामद किए गए. आबकारी विभाग ने मौके पर ही सामग्री जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1) च एवं 59 क के तहत प्रकरण दर्ज किया। बाद में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक प्रभाकर सिरमौर, जीवेश मिश्रा, आबकारी आरक्षक आकाश, खिलेश्वर, भाग सिंह तथा सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र पटेल की अहम भूमिका रही.
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