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मालवाहन में सवारी प्रतिबंधित: थाना खैरागढ़ द्वारा वाहन चालकों को दिए गए दिशा-निर्देश, शपथ-पत्र भरवाकर शुरू किया जागरूकता अभियान

Nilesh Yadav

13-05-2025 10:44 PM

खैरागढ़। थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित मालवाहक वाहनों में सवारियों को बैठाने पर प्रतिबंध को लेकर थाना खैरागढ़ द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। इस संबंध में थाना परिसर में क्षेत्र के सभी मालवाहक वाहन मालिकों व चालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यातायात नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा नियमों के पालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में वाहन चालकों से "मालवाहन में सवारी नहीं बिठाने" संबंधी शपथ-पत्र भरवाए गए। साथ ही, प्रत्येक मालवाहन पर नियम पालन से संबंधित पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, ताकि लोगों में भी जागरूकता आए और वाहन चालक अनावश्यक दबाव या आग्रह के चलते नियमों का उल्लंघन न करें।

थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि मालवाहक वाहनों का उपयोग केवल माल ढुलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। इनमें सवारियां बैठाना न केवल मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, बल्कि यह यात्रियों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। माल वाहनों में न तो सुरक्षा बेल्ट होती है, न बैठने की उचित व्यवस्था, जिससे झटके लगने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में गंभीर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

धारा 66: वाहन के परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10,000 (प्रथम उल्लंघन) से लेकर 25,000 (पुनः उल्लंघन) तक जुर्माना और जेल की सजा संभव।

धारा 190(2): खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न करने पर 5,000 रुपये या अधिक जुर्माना, साथ ही वाहन का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

धारा 192: पंजीकृत प्रयोजन से अलग उपयोग करने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई।

मालवाहन का बीमा केवल माल ढुलाई के लिए होता है। यदि सवारी बैठाई जाती है और दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने से मना कर सकती है, जिससे चालक और मालिक दोनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

थाना खैरागढ़ ने नगर पालिका के सहयोग से मुनादी और प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को भी यह संदेश देना प्रारंभ किया है कि वे मालवाहनों में यात्रा न करें और वाहन चालकों पर सवारी के लिए दबाव न डालें।


Nilesh Yadav

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