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न्याय की जीत, राजनीति की छांव में अपराध की फसल, खेत में सिसकती अस्मिता को मिला इंसाफ, भाजपा नेता हेमुदास साहू को 1 वर्ष का कारावास

Nilesh Yadav

26-06-2025 01:55 PM

खैरागढ़ : एक महिला की चीख खेतों की खामोशी को चीरती हुई न्याय के दरवाज़े तक पहुंची — और आज न्यायालय ने यह सिद्ध कर दिया कि अन्याय चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो, इंसाफ की रौशनी एक न एक दिन उसे बेनकाब जरूर करती है। यह मामला 25 मार्च 2020 का है। इसके पूर्व 24 मार्च को भी महिला कुम्ही गांव ईश्वर निषाद के घर काम करने गई थी ईश्वर निषाद के घर रखे रेत को घर से भीतर लेजाने का काम कर रही थी वहां हेमू दास पहुंचकर बोला था की तुम यहाँ काम क्यों करती हो मुझे दया आती है वह उसका हर इच्छा पूरी करेगा तब महिला ने हेमू दास साहू को हल्ला मचाने की धमकी दी तब वहां से भाग गया था। खैरागढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला अपने खेत में चना काटने गई थी। वह एक आम दिन था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया — भाजपा नेता जब हेमुदास साहू ने महिला के पीछे से आकर उसे बेज्जती करने के नियत से अपने बाहो मे पकड़ कर अश्लील हरकतें कीं और उसके स्तनों को दबाया। और कहने लगा की वह उसकी हर इच्छा को पूरी करूंगा तब महिला ने हेमू दास साहू को झटका देकर छुड़ाई थी। महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी जेठानी गीतेश्वरी साहू मौके पर पहुँची तो आरोपी भाग खड़ा हुआ। इस पीड़ादायक घटना के बाद महिला ने साहस दिखाया और थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया के बाद आखिरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ ने हेमुदास साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने उसे एक वर्ष का कारावास तथा ₹5000 का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई है जिसमें से ₹3000 की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यह अपराध न केवल महिला की गरिमा पर हमला था बल्कि समाज की आत्मा को भी झकझोरने वाला कृत्य था। इसलिए आरोपी को ‘परिवीक्षा’ जैसे किसी भी कानूनी राहत का लाभ देना उचित नहीं होगा। इस निर्णय ने साबित कर दिया कि पीड़ित की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। यह फैसला उन सभी महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो अत्याचार के खिलाफ खामोश हैं, पर न्याय की बाट जोह रही हैं।


Nilesh Yadav

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