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हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा


Nilesh Yadav
06-05-2025 10:51 PM
खैरागढ़ – जिला केसीजी के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में आज माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने आरोपी रोहित मेरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹1000 का अर्थदण्ड देने का फैसला सुनाया।
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस गम्भीर अपराध की गहन एवं सटीक विवेचना करने वाले प्रशासनिक पुलिस अधिकारी को विभाग द्वारा विशेष पुरस्कृत किया जाएगा।
वर्ष 2020 में थाना बकरकट्टा अंतर्गत अपराध क्रमांक 01/2020 के तहत पंजीबद्ध इस मामले में रोहित मेरावी पिता स्व. बिहारी मेरावी, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम गेरूखदान, हाल निवासी ग्राम नवागांव द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 की संध्या 7:35 बजे ग्राम नवागांव के रामलाल मरकाम के कोठा के पास सुकुन धुर्वे की ईंट से किए गए क्रूरतापूर्ण हमले में हत्या कर दी गई थी।
आरोपी ने पीड़ित के छाती, सिर, चेहरे एवं हाथ पर घातक चोटें पहुंचाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी।
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