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16 जून से 15 अगस्त तक जिले में मछली पकड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित — नियम तोड़ा तो होगी जेल या जुर्माना


Nilesh Yadav
15-06-2025 06:11 PM
खैरागढ़ : अब जिले के नदी-नालों और तालाबों में मछली पकड़ना आसान नहीं होगा। प्रजनन काल में मछलियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक जिले में हर प्रकार के मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के तहत लागू किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान मछलियों की वंश वृद्धि होती है, जिसे ‘बंद ऋतु’ (Close Season) माना गया है। इस अवधि में अगर कोई व्यक्ति मछली पकड़ता पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3(5) के तहत एक वर्ष तक की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केवल उन्हीं तालाबों या जलाशयों में केज कल्चर (फिश फार्मिंग) की अनुमति रहेगी, जिनका नदी-नाले से कोई संबंध नहीं है। अन्य सभी स्थानों पर मछली पकड़ना सख्ती से वर्जित रहेगा।
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