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Khairagarh

विचाराधीन बंदियों के लिए उप-जेल खैरागढ़ में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

Nilesh Yadav

13-06-2025 11:12 AM

खैरागढ़ | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के तत्वावधान में उप-जेल खैरागढ़ में आज एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने NDPS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून मादक पदार्थों की खेती, संग्रहण, व्यापार, उपभोग और परिवहन पर सख्त नियंत्रण रखता है।

उन्होंने प्ली बारगेनिंग (Plea Bargaining) के कानूनी विकल्प पर भी प्रकाश डाला और बताया कि ऐसे मामले जिनमें सजा सात वर्ष या उससे कम हो और आरोपी प्रथम अपराधी हो, वहां आरोपी न्यायालय में अपराध स्वीकार कर सजा में रियायत पा सकता है। हालांकि यह सुविधा केवल एक बार दी जाती है।

इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम कुमार साहू ने निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धन, वंचित और हाशिए के वर्गों के विचाराधीन बंदियों को विधिक सेवा समिति के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध है।

कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा खलखो ने बंदियों के संवैधानिक अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि भारतीय कानून में तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाता जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा सजा न सुनाई जाए। हर आरोपी को अपना पक्ष रखने और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर गोलूदास साहू ने 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी और बंदियों को इसमें भाग लेने हेतु प्रेरित किया।

अंत में डीजे मोहनी कंवर द्वारा जेल परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें बंदी बैरक, वीसी कक्ष, पाकशाला आदि शामिल थे। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ भी की।

इस विधिक जागरूकता शिविर में जेल अधीक्षक योगेश कुमार बंजारे, प्रभारी चौकी जालबांधा बीरेंद्र चंद्राकर, पीएलवी गोलूदास साहू, सिपाही प्रेम सागर साहू, जसवंत नायक सहित विचाराधीन बंदी उपस्थित रहे।



Nilesh Yadav

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